व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में मंगलवार के अपराह्न तीन बजे जिला जज पंचम उमेश प्रसाद ने देव थाना कांड संख्या -27/21,जी आर 514/21, एसटीआर -162/21, 715/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को सज़ा सुनाई है। एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि अभियुक्त सरोज चौधरी और भोला चौधरी नकटी, एरौरा,देव को भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास और दस हजार रुपए जुर्म