सदर कोतवाली क्षेत्र से करीब तीन वर्ष पूर्व एक 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी शाहरुख को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने आजीवन कारावास की सजा दण्डित किया है। उस पर 35 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्रा ने बताया कि