कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने शस्त्र लाइसेंस धारकों पर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने गुरुवार शाम06 बजे प्रेसनोट जारी कर बताया कि कलेक्टर स्वप्निल वानखडे ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) में प्रदत्त शक्त्यिों के प्रयोग करते हुए शस्त्र लाईसेंसधारकों द्वारा लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर शस्त्र निलंबित कए।