व्यक्तियों के यहाँ दबिश देकर कुल 4 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब तथा 36 पाव देशी शराब जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 3 प्रकरण एवं 1 खाली तलाशी दर्ज की। कार्यवाही मे सहायक जिला आबकारी अधिकारी ए. एस. बघेल एवं डी एस चौहान, आबकारी उपनिरीक्षक संग्रामसिंह गोरे, पूनम मानकर, एवं समस्त आबकारी आरक्षको का योगदान रहा।