शनिवार दोपहर दो बजे जारी प्रेस विज्ञप्ति में नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंद्र सिंह ने बताया कि किसी भी क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर से अधिक प्लॉट पर निर्माण के लिए नगर एवं ग्राम योजना (टीसीपी) विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है।उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के तहत अधिसूचित योजना क्षेत्रों में है।