हिसार: एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने और उसके साथ यौन कृत्य करने के मामले में दोषी अलोक को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 55000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला जनवरी 2021 का है। सिविल लाइन थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार, घटना 25 जनवरी 2021 को हुई थी। उस दिन पीड़िता के परिजन काम पर गए हुए थे।