रामपुर बाघेलान: अपर सत्र न्यायाधीश श्री विवेक कुमार पाठक के न्यायालय ने शनिवार शाम 4 बजे नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी रघुपत सिंह परिहार को Ascendancy of a Minor Child Act, 2012 की धारा-6 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना का विवरण:यह मामला 12 जून 2019 का है, जब पीड़िता दोपहर लगभग 3 बजे नदी किनारे आम बीनने