न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने अदालत ने बृहस्पतिवार को 5 बजे लगभग 34 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी मोलई निवासी पिपरिया, थाना श्यामदेउरवा,जनपद महराजगंज को जेल में बिताई गई अवधि व एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई।