राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 13 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। प्री-लिटिगेशन के सन्दर्भ में यह राष्ट्रीय लोक अदालत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली के प्रकरण,पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण और लम्बित प्रकरणों के सन्दर्भ में राजीनामा योग्य आदि को लेकर आयोजित होंगी राष्ट्रीयलोक अदालत।