सिरोही एनडीपीएस न्यायलय ने डोडा पोस्त के 2 तस्करों को सजा सुनाई हे। कोर्ट ने आरोपी प्रकाश कुमार बाड़मेर निवासी व भल्लाराम बाड़मेर निवासी को दोषी मानते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख के आर्थिक दंड से दंडित किया। प्रकरण में कुल 24 गवाहों को पेश किया और 48 दस्तावेज साक्ष्य पेश किए जिसके आधार न्यायधीश ने सजा सुनाई