जिला उपभोक्ता आयोग ने झूले से गिरी महिला की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने मेले के आयोजकों को मृतका अनीता देवी के परिजनों को 24 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। वहीं हादसे में घायल दो बच्चों को करीब 3 लाख रुपए का अलग से मुआवजा दिया जाएगा। आयोग ने यह पूरी राशि 30 दिन के भीतर अदा करने को कहा है।