मधुबनी एसपी ने गुरुवार संध्या 4:00बजे विज्ञप्ति जारी किया है। जिसमें बताया गया कि न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुबनी द्वारा बाबूबरही कांड संख्या 268/22,धारा 363/366(A)/376 आईपीसी एवं 4/6 पोक्सो एक्ट कांड के आरोपित राजेश झा पे. दिनेश झा,साकीम बरदही थाना बाबूबरही जिला मधुबनी को 5 वर्ष की सजा एवं अर्धदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।