एमपी जिया उर रहमान बर्क के निवास पर अवैध निर्माण के खिलाफ एसडीएम कोर्ट ने 30 दिन का अल्टीमेटम दिया था। कोर्ट ने क़ानूनी आदेश के तहत उनके मकान के एक हिस्से (1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई) को अवैध मानते हुए हटाने के निर्देश बृहस्पतिवार 4:00 बजे दिए। अगर सांसद इस अवधि में खुद अवैध हिस्सा नहीं हटाते हैं, तो प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर निर्माण को ध्वस्त कर