शुक्रवार को 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट मंडी की अदालत ने आठ वर्षीय बच्चे के भरण-पोषण के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा था कि बच्चे की मां कुल्लू जिले के एक सरकारी स्कूल में भाषा अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और लगभग 54 हजार रुपये मासिक वेतन प्राप्त करती हैं। वह अपने बेटे का भरण-पोषण नहीं कर रही हैं।