आज शनिवार को करीब 4:00 बजे जिला कोर्ट के एडीजे सैयद मो0 फजलूल बाड़ी अदालत ने अभियुक्त राम लाल यादव को दोषी करार दिया। जबकि अन्य दो अभियुक्त को दोषमुक्त किया। सूचक सहदेव राम के अधिवक्ता मो0 आमिर असगर अलीग ने बताया कि पतौना थाना के तेघड़ा गांव की है। जिसमें 17 जून 2013 को जब सहदेव राम रास्ता पर मिट्टी भरा रहे थे। इस दौरान अभियुक्त राम लाल यादव एवं उसके दो।