कोतवाली सासनी पर वर्ष 2002 में दिलीप कुमार पुत्र विजय सिंह निवासी धिमरपुरा सासनी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि 26 दिन व 1200/- रूपए अर्थदंड सजा सुनाई है।