सुलतानपुर सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने मंगलवार शाम 5 बजे अमेठी थाना कमरौली क्षेत्र में हुई चोरी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपी आतिफ उर्फ अत्तू को तीन साल की कैद और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सह-आरोपी राजन कौशल को दो साल की कैद और एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।मामला पिछले साल 9 जून का है। ग्राम पलिया पश्चिम के दिनेश