रेवाड़ी। महिला के प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने के कारण बच्चे की मौत मामले में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा और सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने सिविल अस्पताल पर 15 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही उपभोक्ता आयोग ने पीड़िता को एक लाख रुपये मेडिकल खर्च देने का आदेश दिया है।