बुधवार को शाम तकरीबन 5:00 बजे जिला प्रशासन ने दी जानकारी, सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल निर्माण के नए दिशा-निर्देश। नगरीय प्रशासन विभाग ने निकायों को परिपत्र जारी किया। राज्य शासन ने मैदानों, मार्गों, फुटपाथों व चौराहों पर पंडाल/अस्थायी संरचनाओं की अनुमति हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए। 500 व्यक्तियों व 5000 वर्गफीट तक तथा इससे बड़े आयोजनों के लिए अलग प्रक्रिया।