जालपा वार्ड में संचालित वर्धमान अस्पताल में 3 वर्ष पूर्व अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से युवक की हुई मौत के मामले में न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण आयोग वर्धमान हॉस्पिटल के संबंध में सुनवाई करते हुए मृतक के परिजनों को 50 लाख से अधिक की क्षतिपूर्ति देने आदेश दिए हैं। इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता भूपेश जायसवाल ने आज गुरुवार दोपहर 2 बजे जानकारी दी।