नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर नगर निगम सीमा क्षेत्र की सभी आरामशीनों को शुक्रवार शाम 6:30 बजे नोटिस भेजकर कहा गया है कि वे नगर निगम में निर्धारित शुल्क जमा कराकर लाइसेंस प्राप्त कर लें, अन्यथा व्यवसाय को अवैध मानते हुए नियमानुसार प्रतिष्ठान को सील कर दिया जायेगा।