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सहारनपुर: नगर निगम अधिनियम की धारा 541 के तहत आरामशीनों को निगम ने भेजा नोटिस

Saharanpur, Saharanpur | Aug 29, 2025
नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर नगर निगम सीमा क्षेत्र की सभी आरामशीनों को शुक्रवार शाम 6:30 बजे नोटिस भेजकर कहा गया है कि वे नगर निगम में निर्धारित शुल्क जमा कराकर लाइसेंस प्राप्त कर लें, अन्यथा व्यवसाय को अवैध मानते हुए नियमानुसार प्रतिष्ठान को सील कर दिया जायेगा।
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