गणेश उत्सव समितियों एवं डीजे संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पंडाल किसी भी आम रास्ते को बाधित करते हुए स्थापित न किए जाएं तथा स्थल का चयन करते समय पार्किंग, प्रसाद वितरण, भीड़ नियंत्रण और बिजली सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। बिना एसडीएम की पूर्व अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों पर डीजे माउंट पाए जाने पर वाहन ।