डीएम राजेंद्र पैसिया के निर्देश पर धारा 163 एवं धारा 144 लागू की गई है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत है, धाराओं का उद्देश्य अनियंत्रित भीड़ या हिंसा की रोकथाम करना है। यह कदम पर्वों के दौरान शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सोमवार 12:00 बजेजिला कलेक्ट्रेट आने वाले पर्वों के मध्यनाज़र डीएम