गुरुवार को शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार 20 नवम्बर 2023 को थाना मिलक क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में अभियोग पंजिकृत किया गया था। गुरुवार को रामपुर न्यायालय ADJ 08 पॉक्सो एक्ट द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। एडीजीसी सुमित कुमार ने बताया कि इस मामले में दोषी को सात साल कारावास की सज़ा सुनाई।