ढाबे पर काम करने वाले व्यक्ति की चाकू से हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 जनवरी 2021 को शिवाजी नगर थाना को राजीव चौक पार्किंग के अंदर हत्या की थी l