व्यवहार न्यायालय बेनीपुर में शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम संगीता रानी के न्यायालय ने धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में अभियुक्त सुरेश साहु को दोषी करार किया। भादवि की धारा 467, 468 व 471 में दोषी पाते हुए उक्त कार्रवाई की गई। घनश्यामपुर निवासी चंद्रबोस मिश्र के पुत्र दीपक कुमार मिश्र ने घूघ्घिया निवासी स्वर्गीय महावीर साहू के पुत्र सुरेश साहू