मा0 न्यायालय एडीजे खुर्जा द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कुल्दीप भाटी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, अभियुक्त से वर्ष-2013 में 01 अवैध पिस्टल बरामद हुई थी। पुलिस द्वारा यह जानकारी शनिवार दोपहर 12:25 पर दी गई