प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का मामला में 6 साल बाद बाड़मेर कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 2:00 बजे आरोपी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।पत्नी दीक्षा और उसके प्रेमी महेंद्र सिंह ने मिलकर कुल्हाड़ी व पाइप से वार कर वीरसिंह की हत्या की थी। कोर्ट ने 60 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक संख्या 2 अनामिका सांदू ने पैरवी की।