पानीपत में रेप फास्टट्रैक कोर्ट ने एक रेपिस्ट को 40 साल की सजा सुनाई है। ASJ पियूष शर्मा की कोर्ट ने दोषी विजय उर्फ नोनू निवासी कैथल को सजा के साथ-साथ 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 4 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बच्ची के पक्ष से एडवोकेट मनप्रीत कौशल और केशव शर्मा ने पैरवी की है।