आज बुधवार को दोपहर 3 बजे के करीब दुमका कोर्ट के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शत्रुंजय सिंह की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी फिलिप मुर्मू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व दस हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी।