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रायसेन: रायसेन जिले में दो माह तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी धारा 223 के तहत कार्रवाई

Raisen, Raisen | Oct 8, 2025
रायसेन जिले में आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मनोज उपाध्याय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, धार्मिक, सामाजिक या अश्लील संदेश, चित्र या वीडियो प्रसारित नहीं करेगा।
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