रायसेन जिले में आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मनोज उपाध्याय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, धार्मिक, सामाजिक या अश्लील संदेश, चित्र या वीडियो प्रसारित नहीं करेगा।