बाराबंकी की थाना देवा पुलिस द्वारा शुक्रवार करीब 5 बजे जानकारी देते हुए बताया कि स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के अपराध के लिए सजा का प्रावधान से संबंधित धारा व अन्य संबंधित धाराओं तथा एससी/एसटी एक्ट व उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तों मो0 शानू पुत्र गुड्डु उर्फ इकबाल, गुफरान पुत्र मोहम्मद वसी कुरैसी, को गिरफ्तार किया।