ढेबरुआ पुलिस की प्रभावी पैरवी से विदेशी अधिनियम के दो आरोपियों को 2 वर्ष सश्रम कारावास तथा ₹10,000 के अर्थदंड की सजा मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ नगर अनुभव कटियार ने गुरुवार शाम लगभग सुनाई है। आरोपियों में चीन की एक विदेशी महिला के अलावा सुल्तानपुर जनपद की कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम लखनपुर निवासी दुर्गा प्रसाद मोर्य पुत्र देवी प्रसाद हैं।