बेमेतरा जिले के देवराबीजा चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम सिरसा में हुई हत्या के मामले में बेमेतरा जिला कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार ने फैसला देते हुए आरोपी चेतन दास बघेल को धारा 302 और 324 के तहत दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास के साथ हि ₹11000 के अर्थ दंड से भी सजा सुनाई हैं।