कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत खरगोन जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक संगठनों द्वारा बिना अनुमति के जुलूस, प्रदर्शन, धरना, आन्दोलन, पुतला दहन, रैली, अखाड़े, रात्रि जागरण, तकरीर, शोभायात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।