मंगलवार रात 8:00 बजे जानकारी दी गई मतदाता का नाम 02 स्थानों पर दर्ज होने की स्थिति में उसके नाम को एक जगह स्थापित करने के निर्णय हेतु एडीएम श्री सिंह को किया गया प्राधिकृत मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशो के परिपालन एवं म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-14, म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32 तथा म.प्र. नगरपा