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पाटन: हसिया से मारपीट करने वाले आरोपी को तीन वर्ष की सश्रम कारावास और ₹1000 का अर्थदंड, न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

Patan, Jabalpur | Sep 9, 2025
विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने मंगलवार शाम 6:00 बजे बताया कि हंसिये से मारपीट करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक के द्वारा 3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।थाना चरगवां के मामले में सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश रजक ने आरोपी देवेंद्र पिता होरीलाल गौड़ उम्र 35 वर्ष को सजा सुनाई साथ ही अर्थ दंड लगाया।
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