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बालोद: कोर्ट ने डौंडी ब्लॉक में पक्षियों का शिकार करने वाले तीन शिकारियों की जमानत अर्जी खारिज की, 22 वन्य प्राणी किए थे शिकार

Balod, Balod | Aug 21, 2025
जिला न्यायालय बालोद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ताजुद्दीन आसिफ ने 22 वन्य प्राणियों का शिकार करने के आरोप में पकड़े गए तीन शिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। डौंडी ब्लॉक के ग्राम मथेना निवासी हेमलाल कलार (40), विजय कुमार गोंड (20) और ईशांत कुमार (18) ने वकील के माध्यम से जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।
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