नगर निगम की ओर से 22 दुकानदारों को तत्काल दुकान खाली करने वाले आदेश पर झारखंड उच्च न्यायालय ने तत्काल रोक लगा दिया है। बुधवार को 5 बजे पुराना नगर निगम कार्यालय के पास से दुकानदारों ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 24 नवंबर तक स्टे लगा दिया है।