कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग श्री विपिन पाटीदार ने बताया कि मध्यप्रदेश, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा 01 अप्रैल, 2025 तक की कुल बकाया जलकर राशि एकमुश्त जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। यदि कृषक उनके बकाया सिंचाई जल की मूल राशि एकमुश्त 31 मार्च, 2026 तक जमा करते है, तो अधिरोपित शास्ति (दांडिक ब्याज) की राशि माफ की जाएगी।