चाईबासा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने बलात्कार करने के आरोप में एक आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथी ₹5000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वाले आशीष सोय पर आरोप था कि वह 28 अक्टूबर वर्ष 2018 में खेतों में अकेली धान काट रही एक युवती के साथ जबरन बलात्कार किया था। इसी आरोप में उसे 7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है।