मधुपुर नगर परिषद ने आम जनता को सचेत करते हुए आदेश जारी किया कि झील तालाब में ठोस अपशिष्ट या तरल पदार्थ फेंकना एवं तालाब के जल का विकृतिकरण करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।इस तरह की गतिविधि गैरकानूनी है।नगर परिषद ने लोगों से अपील की है कि वे तालाब में किसी भी प्रकार की गंदगी या कचरा न डालें और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें।