पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते सिविल लाइन थाने पर पंजीकृत मामले में न्यायालय द्वारा गैर इरादन हत्या चोट पहुंचाने के मामले में चार लोगों को सुनाई गई सजा। धारा 323,504,506,308 के तहत विनोद पुत्र रामदीन निवासी नगला उदई थाना सिविल लाइन को 7 वर्ष का कारावास और ₹15000 रुपए का लगा जुर्माना। सोमवार को सुनाई गई सजा पुलिस मीडिया सेल से शाम 7:00 बजे मिली जानकारी।