जिसके पास विकास प्राधिकरण का नक्शा है, वह अपने घर का ऑनलाइन पंजीकरण कराकर क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय से अनुमति ले सकता है। इसके बाद वह अपने अतिरिक्त कमरों को टूरिस्ट को किराए पर उपलब्ध करा सकता है।क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी आर.के. रावत ने गुरुवार दोपहर 2 बजे जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना को व्यावसायिक होटल व्यवसाय से अलग रखा गया है।