गुरुवार 5 जून शाम 5:00 बजे पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के आरोपी रईस पुत्र अब्दुल मजीद निवासी गोविंद बाग कोतवाली नगर को जेल में बिताई गई अवधि के साथ ₹2000 का अर्थ दंड की सजा सुनाई है जिनके कब्जे से कोतवाली नगर के पुलिस ने एक अवैध तमंचा बरामद होने के संबंध में मुकदमा 293/ 91 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट दर्ज हुआ था