दो साल पहले जन्माष्टमी पर डांस के दौरान धक्का लगने पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपी को 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता तिवारी ने दिया है। अपर लोक अभियोजन अधिकारी सौरभ सक्सेना ने गुरुवार को रात 8:00 प्रेस नोट जारी कर बताया कि 8 सितंबर 2023 की रात लगभग 10.30 बजे से।