Download Now Banner

This browser does not support the video element.

अररिया: व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश ने अनैतिक संबंध बनाने के लिए नाबालिक बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपी को 5 वर्ष की सजा सुनाई

Araria, Araria | Aug 30, 2025
व्यवहार न्यायालय के जिला व प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने नाबालिक बच्ची को अनैतिक संबंध बनाने के लिए अपहरण करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के अररिया आरएस थाना क्षेत्र के हयातपुर चकरदाहा गांव के रहनेवाले 34 वर्षीय मो हसन पिता मो मोजिब को 05 साल का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है.
Read More News
T & CPrivacy PolicyContact Us