व्यवहार न्यायालय के जिला व प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने नाबालिक बच्ची को अनैतिक संबंध बनाने के लिए अपहरण करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के अररिया आरएस थाना क्षेत्र के हयातपुर चकरदाहा गांव के रहनेवाले 34 वर्षीय मो हसन पिता मो मोजिब को 05 साल का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है.