बिदुपुर थाना कांड संख्या 168/23 के अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।इस संबंध में शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे विज्ञप्ति जारी कर दी गई जानकारी में बताया गया कि पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्ष्य एवं समर्पित चार्जसीट के आधार पर हाजीपुर न्यायालय जिला अपर सत्र न्यायाधीश सात के द्वारा सज़ा सुनाई गई।