विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या मामले में 26 जून 2025 से जेल में निरुद्ध अभियुक्त की जमानत अर्जी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निरस्त कर दिया। इस मामले में जानकारी देते हुए एडीजीसी क्रिमिनल राकेश कुमार कश्यप ने शनिवार शाम को बताया कि घटना नानपारा थाना क्षेत्र में 25 जून 2025 को हुई थी। कोर्ट ने आरोपी कि ज़मानत अर्ज़ी निरस्त कर दी है।