गया डीएम शशांक शुभंकर ने बुधवार की दोपहर 2 बजे प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि SCST अत्याचार अधिनियम के तहत 20 पीड़ित लाभुकों को मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया गया है।जो पीड़ित परिवार के बैंक खाते में जाएगी।जिसमे प्रथम किस्त के 19 मामलों में 7,53,750 रुपए और द्वितीय किस्त के 1 मामले में कुल राशि 50,000 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है।